Saturday, 18 May 2019

धारा 124 A

124(A) अंग्रेजो की देन है। ताकि कोई भी आजादी का दीवाना अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाये तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता था, जिसकी सजा होती थी - ' मौत' 
आजादी के 70 साल बाद इस धारा का कोई मतलब नही रह जाता। सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नही होता। 124 A को खत्म करने का सीधा मतलब होगा आप सरकार के अन्याय के विरोध में बोल सकते है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस धारा को बनाये रखना भारत पर शोभा नही देता। राजनाथ सिंह भी एक बार इसको हटाने की सिफारिश कर चुके है। अब ये कोंग्रेस के मेनिफेस्टो में शामिल हुआ है।

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